72000 रुपए सालाना पेंशन चाहिए तो मोदी सरकार की इस योजना में कर सकते हैं निवेश

मोदी सरकार नौकरीपेशा के साथ-साथ किसान, कारोबारी, छोटे दुकानदार सभी के लिए कोई न कोई पेंशन योजना चला रही है. इसमें व्‍यापारियों के लिए NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस योजना चल रही है. इसके तहत Subscriber को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी. बता दें कि सरकार ने व्यापारियों और अपना रोजगार कर रहे लोगों की रिटायरमेंट प्‍लानिंग के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को जोड़ा है.

पति-पत्‍नी दोनों को मिलेगी पेंशन

बता दें कि अगर पति और पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र हैं तो दोनों इसे चुन सकते हैं. ऐसे में 60 साल का होने के बाद उन्हें संयुक्त तौर पर प्रति माह छह हजार रुपये मिलेंगे. यानि साल के 72 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे.

रजिस्‍ट्रेशन

रजिस्‍ट्रेशन के लिए महज आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत खाता (Saving Account) या जनधन खाता (Jandhan Account) होने की जरूरत है. इन योजनाओं में रजिस्‍ट्रेशन कराने में महज दो से तीन मिनट लगते हैं. इसके लिए आपको पास के CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर डाक्‍युमेंट लेकर जाना होगा.

कम किस्‍त

इसमें किस्त भी बहुत कम रखी गई है. पंजीयन कराने वाले की उम्र के हिसाब से मासिक किस्त को 55 से 200 रुपये के बीच है. अबतक इस योजना से करीब 40 हजार लोग जुड़ चुके हैं.

36 हजार सालाना मिलेंगे

अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो उसे प्रति माह करीब 100 रुपये महीने का कांट्रिब्‍यूशन देना होगा. इस तरह ऐसा व्यक्ति एक साल में 1,200 रुपये और पूरे टेन्‍योर में 36 हजार रुपये का योगदान देगा. हालांकि जब वह 60 साल का हो जायेगा, उसे सालाना 36 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलेंगे. अगर Pension खाताधारक के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को पचास प्रतिशत पेंशन यानि 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

इन्‍हें मिलेगा लाभ

सब्सक्राइबर की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. एनुअल इनकम 1.5 करोड़ सालाना से कम होनी चाहिए. EPF/NPS/ESIC सब्सक्राइबर्स हैं तो योजना का फायदा नहीं मिलेगा. PM-SYM के बेनेफिशियरी को भी यह लाभ नहीं मिलेगा. अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो स्कीम से नहीं जुड़ सकते हैं.

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